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लॉकडाउन में आपातकालीन आवाजाही के लिए ई-पास ऐसे प्राप्त करें

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कोविड-19 जो कि श्वसन से जुड़ी एक बीमारी है, इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है। कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए अभी 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

हालांकि कर्नाटक, दिल्ली और केरल जैसे कुछ राज्यों ने लोगों की आवाजाही पर रोक में कुछ हद तक ढील दी है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में लोगों को घर पर रहने का सख्त निर्देश दिया गया है।

हालांकि, सभी राज्य सरकारें त्रासदी की स्थिति से बचने और विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और आपूर्ति के लिए आवाजाही की अनुमति दे रही हैं।

इसके अलावा वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, कूरियर सेवाओं, पशु आहार, खरीदारी, भोजन की आपूर्ति और चिकित्सा सहित आपात स्थिति और आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने की अनुमति भी दे रहे हैं।

इसके लिए लोगों को अपने स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकरण से ई-पास बनवाने आवश्यकता होती है। वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

यहाँ ई-पास बनवाने के लिए राज्यवार लिंक दिए गए हैं:

  1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:, निकोबार जिला, उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान– आवेदन पत्र यहां से डाउनलोड करें।
  2. आंध्र प्रदेश
  3. असम
  4. बिहार 
  5. चंड़ीगढ़
  6. छत्तीसगढ़
  7. दमन और दीव
  8. दिल्ली
  9. गोवा यात्रा परमिट के लिए। अस्थायी पास के लिए
  10. गुजरात
    a) कारखाना / गोदाम खोलने के लिए, कर्मचारियों और मालवाहक / ट्रकों की आवाजाही की अनुमति लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर / उप जिलाधिकारी को पत्र लिखें।

b) कंपनी का नाम और कारखाने का पता, व्यवसाय के क्षेत्र (वस्तु का उल्लेख, कर्मचारियों का नाम, उनके आईडी कार्ड की कॉपी और अन्य विवरण) का विवरण दें और उनका पालन करें।

c) इसके अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए 079 2325 1900 पर कॉल करें और अपडेट प्राप्त करें। डीसी नंबर के लिए यहां क्लिक करें

11 . हरियाणा (गुरूग्राम के लिए)

12 . हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा, कुल्लू और ऊना में वाहन की आवाजाही के लिए ई-पास प्राप्त करने के लिए यहां आवेदन करें

13. जम्मू और कश्मीर

14. झारखंड

15. कर्नाटक

16. केरल

17. लद्दाख

18. मध्य प्रदेश

19. महाराष्ट्र
a) लॉकडाउन के दौरान कारखाने / फैक्ट्री चलाने के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर को एक ईमेल लिखें
b) पुणे के अलावा महाराष्ट्र में सीमित संख्या में कर्मचारियों की आवाजाही के लिए

c) पुणे में सीमित संख्या में कर्मचारियों के आवाजाही के लिए

20. मेघालय

21. ओडिसा

22. पुडुचेरी

23. पंजाब

24. राजस्थान

25. तमिलनाडु

26. तेलंगाना

27. उत्तर प्रदेश

28. उत्तराखंड

29. पश्चिम बंगाल

स्रोत :  http://ficci.in/sector/130/add_Docs/State-wise-Links-for-e-passes.pdf

मूल लेख – गोपी करेलिया 

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